मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने आज एकल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य के हिंदू धार्मिक एवं कल्याणार्थ दान (एचआर एंड सीई) विभाग के तहत आए मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं और अन्य आगंतुकों क लिए एक ड्रेस कोड बनाने के लिए कहा गया था. न्यायाधीश वी रामसुब्रमण्यम और न्यायाधीश एन किरुबाकरण ने एचआर एंड सीई विभाग और दक्षिणी जिला महिला संघ की जी सारिका की अपील विचारार्थ स्वीकार करते हुए आदेश पर रोक लगा दी.
इस मामले पर यह दूसरी अपील है. राज्य सरकार ने इससे पहले एकल जज के इस आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी थी. इनमें से एक आधार मंदिर जाने वालों को ड्रेस कोड मानने के लिए विवश करने के औचित्य का था . उस अपील में कहा गया था कि अलग-अलग मंदिर अपने रिवाजों के अनुरुप अलग-अलग ड्रेस कोड बनाने के लिए स्वतंत्र हैं.

