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सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में पांच लोगों को मृत्युदंड

क्योंझर : क्योंझर जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले एक नाबालिग लडकी के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आज पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई.चंपुआ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जादूमणि मिश्र ने एक अगस्त 2012 को बडबिल पुलिस थाने के अंतर्गत बेलकुंडी गांव के पास एक जंगल में […]

क्योंझर : क्योंझर जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले एक नाबालिग लडकी के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आज पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई.चंपुआ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जादूमणि मिश्र ने एक अगस्त 2012 को बडबिल पुलिस थाने के अंतर्गत बेलकुंडी गांव के पास एक जंगल में 13 साल की लडकी के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई.

अभियोजन ने कहा कि बडबिल में एक सरकारी स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्रा जब ट्यूशन से घर लौट रही थी, सात लोग उसे जबरन पास के एक जंगल में ले गये और उसका सामूहिक बलात्कार किया.जब लडकी नहीं लौटी तो परिजनों और अन्य ने खोजबीन की और गांव के पास जब उसका शव मिला तो उसपर जलने के निशान पाए गए.पांच आरोपियों माता मुंडा, मंगल पूर्ति, जितेन मुंडा, बिस्वनाथ और हरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दो अन्य अब भी फरार हैं

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