तिहाड़ जेल से बाहर आये सोमनाथ भारती, समर्थकों ने की मीडिया से बदसलूकी

Published at :07 Oct 2015 2:57 PM (IST)
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तिहाड़ जेल से बाहर आये सोमनाथ भारती, समर्थकों ने की मीडिया से बदसलूकी

नयी दिल्‍ली :दिल्‍ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को आज दिल्ली की द्वारका कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से छुट्टी मिल गयी है. तिहाड़ के बाहर सोमनाथ भारती के समर्थक बड़ी संख्‍या में उनका इंतजार कर रहे थे. इस दौरान समर्थकों ने मीडिया वालों से […]

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नयी दिल्‍ली :दिल्‍ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को आज दिल्ली की द्वारका कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से छुट्टी मिल गयी है. तिहाड़ के बाहर सोमनाथ भारती के समर्थक बड़ी संख्‍या में उनका इंतजार कर रहे थे. इस दौरान समर्थकों ने मीडिया वालों से बदसलूकी की.

ज्ञात हो आज सोमनाथ भारती को अदालत ने घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में जमानत दे दी. मामला भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दाखिल किया था. गौरतलब है कि पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमनाथ ने दिल्‍ली पुलिस के सामने आत्‍मसमर्पण किया था. तीन दिन की पुलिस रिमांड के बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले को अगली सुनवाई तक टाला गया तक सोमनाथ को जेल में रखा गया. बाद में इसी सप्‍ताह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सोमनाथ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी कि वे कस्‍टडी में हैं ऐसे में उन्‍हें अग्रिम जमानत कैसे दी जा सकती है.

अदालत ने सोमनाथ की पत्‍नी लिपिका से मध्‍यस्‍था के बारे में भी पूछा था. लेकिन लिपिका ने सीधे तौर पर मध्‍यस्‍था से मना कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया था कि अगर सोमनाथ की ओर से कोई जमानत अर्जी दाखिल की जाती है तो बिना विलंब किये उसपर सुनवाई की जाये. आज जमानत मिलने के बाद सोमनाथ की पत्‍नी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब उन्‍हें जमानत मिल गयी है, हो सकता है अब और जांच की आवश्‍यकता नहीं हो. उन्‍होंने कहा कि अभीतक उन्‍होंने जमानत की कॉपी नहीं देखी है. जमानत उनका अधिकार है, लेकिन इससे उनके गुनाह कम नहीं हो जाते. उन्‍हें जमानत मिल गयी है, हो सकता है उन्‍हें और अधिक कस्‍टडी में रखने की आवश्‍यकता नहीं हो.

सोमनाथ भारती ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला होने तक दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार न करने का निर्देश देने की गुहार लगायी थी. 22 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारती की अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी और कहा था कि उनके खिलाफ आरोप ‘बहुत गंभीर’ हैं और ‘दस्तावेजी सुबूत’ के साथ हैं. लिपिका ने गत 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में यह आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज करायी थी कि उनका पति 2010 में उनकी शादी के बाद से ही उन्हें प्रताडित कर रहा है. लिपिका ने इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करायी थी. दिल्ली पुलिस ने इसके बाद भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

क्या है आरोप

भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपने पति के खिलाफ 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी. इसमें भारत पर आरोप लगाया गया था कि वह 2010 में विवाह के बाद से ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. लिपिका ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी के प्रति क्रूरता, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, महिला की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने का प्रयास, धोखाधड़ी और आपराधिक तरीके से डराने धमकाने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है.

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