आप सरकार की अवमानना याचिका पर एसीबी प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख एम के मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे इस बात का स्पष्टीकरण देने को कहा कि उनके खिलाफ आप सरकार की याचिका पर अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरु की जाए. आप सरकार का दावा है कि मीणा ने एसीबी […]
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख एम के मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे इस बात का स्पष्टीकरण देने को कहा कि उनके खिलाफ आप सरकार की याचिका पर अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरु की जाए. आप सरकार का दावा है कि मीणा ने एसीबी के एसएचओ को हटा कर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है.
न्यायमूर्ति वी पी वैश्य ने एसीबी के नये एसएचओ इंस्पेक्टर ब्रजमोहन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जिन्हें मीणा ने इस पद पर तैनात किया है. ब्रजमोहन को आठ से 17 जून के बीच एसीबी को मिली शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के कारण यह नोटिस जारी किया गया है.
अदालत ने मीणा एवं मोहन से मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त को जवाब मांगा है. इस बीच, अदालत ने एसीबी प्रमुख से कहा कि वह चार अगस्त को अदालत में पेश होकर दिल्ली सरकार के इस आरोप पर स्पष्टीकरण दें कि एसडीएम को बरामद की गई मामले की संपत्ति को एसीबी के पास जमा कराने की अनुमति नहीं दी गई.
अदालत ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया. दिल्ली सरकार ने एसीबी को निर्देश देने को कहा है कि वह एसडीएम से शिकायतें प्राप्त करें, प्राथमिकी दर्ज करे और कानून के अनुरुप जांच करे. आप सरकार ने कल उच्च न्यायालय का द्वार खटखटाते हुए मीणा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही चलाने को कहा था. मीणा ने इंस्पेक्टर विनय मलिक को एसएचओ एसीबी से हटा दिया था और उनकी जगह ब्रजमोहन को इस पद पर तैनात किया गया.
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