सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाला मामले में एसआईटी को आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दी

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने व्यापमं घोटाले में सीबीआई को स्थानांतरित होने तक मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी और एसटीएफ को आरोपपत्र दायर करने की आज अनुमति दे दी. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने सीबीआई के इस आवेदन पर सुनवाई के लिए अगली […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने व्यापमं घोटाले में सीबीआई को स्थानांतरित होने तक मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी और एसटीएफ को आरोपपत्र दायर करने की आज अनुमति दे दी. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने सीबीआई के इस आवेदन पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 जुलाई तय की कि राज्य पुलिस की जांच एजेंसियों को घोटाले से जुडे मामलों में आरोपपत्र दायर किए जाने की अनुमति दी जाए.
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई के आवेदन पर जवाब देने के लिए समय मांगा. पीठ ने इसे मान लिया और सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई निर्धारित की. सीबीआई ने 16 जुलाई को इस आग्रह के साथ शीर्ष अदालत से संपर्क किया था कि व्यापमं घोटाले से जुडे 185 से अधिक मामलों को एसआईटी से सीबीआई को सौंपे जाने में समय लगेगा और राज्य की जांच एजेंसियों को उन मामलों में आरोपपत्र दायर करने की अनुमति दी जाए जिनमें जांच पूरी हो चुकी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




