सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाला मामले में एसआईटी को आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Jul 2015 2:51 PM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने व्यापमं घोटाले में सीबीआई को स्थानांतरित होने तक मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी और एसटीएफ को आरोपपत्र दायर करने की आज अनुमति दे दी. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने सीबीआई के इस आवेदन पर सुनवाई के लिए अगली […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने व्यापमं घोटाले में सीबीआई को स्थानांतरित होने तक मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी और एसटीएफ को आरोपपत्र दायर करने की आज अनुमति दे दी. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने सीबीआई के इस आवेदन पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 जुलाई तय की कि राज्य पुलिस की जांच एजेंसियों को घोटाले से जुडे मामलों में आरोपपत्र दायर किए जाने की अनुमति दी जाए.
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई के आवेदन पर जवाब देने के लिए समय मांगा. पीठ ने इसे मान लिया और सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई निर्धारित की. सीबीआई ने 16 जुलाई को इस आग्रह के साथ शीर्ष अदालत से संपर्क किया था कि व्यापमं घोटाले से जुडे 185 से अधिक मामलों को एसआईटी से सीबीआई को सौंपे जाने में समय लगेगा और राज्य की जांच एजेंसियों को उन मामलों में आरोपपत्र दायर करने की अनुमति दी जाए जिनमें जांच पूरी हो चुकी है.
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