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शिमला में प्रियंका वाड्रा के जमीन की जानकारी दस दिन में दे सरकार : सूचना आयोग

शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने आज यह दलील खारिज कर दी कि राज्य में प्रियंका वाड्रा की ओर से खरीदी गयी जमीन के बारे में सूचना सुरक्षा कारणों से नहीं दी जा सकती. आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में पूरी सूचना आरटीआई कार्यकर्ता को 10 दिन […]

शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने आज यह दलील खारिज कर दी कि राज्य में प्रियंका वाड्रा की ओर से खरीदी गयी जमीन के बारे में सूचना सुरक्षा कारणों से नहीं दी जा सकती. आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में पूरी सूचना आरटीआई कार्यकर्ता को 10 दिन के भीतर मुहैया करायें.

आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने यहां से 12 किलोमीटर दूर छराबरा में प्रियंका द्वारा खरीदी गई जमीन के बारे में सूचना मांगी थी लेकिन लोकसूचना कार्यालय ने यह सूचना देने से इनकार कर दिया और कहा था कि यह सूचना सुरक्षा कारणों के चलते नहीं दी जा सकती क्योंकि वह एक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं. अपीलीय प्राधिकारी ने (उपायुक्त) ने भी अपील खारिज कर दी. आरटीआई कार्यकर्ता ने अपील राज्य सूचना आयोग खंडपीठ में दायर की जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त भीम सेन और सूचना आयुक्त के डी बतीश थे.
राज्य सूचना आयोग खंडपीठ ने शिमला के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह सूचना 10 दिन में मुहैया करायें. आयोग ने इसके साथ ही उपायुक्त और एडीएम को नोटिस जारी किया कि सूचना मुहैया कराने में देरी करने के लिए क्यों न उन पर जुर्माना लगाया जाए. आयोग ने इसकी अगली सुनवायी की तिथि 23 जुलाई तय की. प्रियंका ने 2007 और 2013 के बीच किरायेदारी और भूमि सुधार कानून के खंड 118 में छूट के साथ छराबरा में 4.25 बीघा जमीन खरीदी और वह वहां एक मकान बनवा रही हैं. यह कानून किसी गैर किसान को सरकार की अनुमति के बिना जमीन खरीदने से रोकता है.

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