27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सोलह महीने बाद जेल से बाहर आये जगन

हैदराबाद : वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी सोलह महीने बाद आज जेल से बाहर आये. उनके स्वागत में समर्थक जेल के बाहर जुटे हुए थे. वे कथित परस्पर अनुवर्ती लेनदेन के मामले में जमानत के बाद अपने नेता की रिहाई का इंतजार कर रहेथे. जगन के दर्जनों समर्थकों और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने […]

हैदराबाद : वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी सोलह महीने बाद आज जेल से बाहर आये. उनके स्वागत में समर्थक जेल के बाहर जुटे हुए थे. वे कथित परस्पर अनुवर्ती लेनदेन के मामले में जमानत के बाद अपने नेता की रिहाई का इंतजार कर रहेथे.

जगन के दर्जनों समर्थकों और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जेल के सामने नारे लगाए और नृत्य किया जहां से 40 वर्षीय नेता जगनमोहन रेड्डी के विशेष सीबीआई अदालत में आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद करीब 16 महीने बाद बाहर आने की संभावना है.

इसके मद्देनजर जेल परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वहां भारी पुलिस बल के साथ ही अद्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है. विशेष सीबीआई अदालत ने जगन को कल दो लाख रुपये के निजी मुचलके और और इतने की ही दो जमानत राशियों पर सशर्त जमानत प्रदान कर दी थी.

कडप्पा के सांसद को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों में पिछले साल 27 मई को गिरफ्तार किया था और वह तभी से केंद्रीय जेल में हैं. मामला 2004 से 2009 के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रुप में जगन के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के समय का है जब कंपनियों ने अपने को मिले भूमि और जल आवंटन जैसे कथित अनुचित लाभ के बदले में जगन की कंपनियों में निवेश किया.जगन ने 11 सितंबर को इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया था कि सीबीआई जांच को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई चार महीने की समयसीमा नौ सितंबर को खत्म हो चुकी है.

इसके पूर्व, पिछले साल 5 अक्तूबर और 9 मई को उच्च्तम न्यायालय ने जगन की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. मई में शीर्ष अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह चार महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करे और आरोपपत्र दायर करे. उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इसके बाद आवेदक निचली अदालत में जा सकता है जो वर्तमान अपील को खारिज किए जाने से प्रभावित हुए बिना जमानत आग्रह पर इसके गुण के आधार पर विचार करने को स्वतंत्र होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें