SC ने रद्द किया OBC कोटे में जाटों के आरक्षण का फैसला

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए केंद्रीय नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में जाट आरक्षण को रद्द कर दिया है, हालांकि नौ राज्यों में यह आरक्षण जारी रहेगा. कोर्ट ने ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया है.आपको बता दें कि पिछले साल मार्च […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए केंद्रीय नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में जाट आरक्षण को रद्द कर दिया है, हालांकि नौ राज्यों में यह आरक्षण जारी रहेगा. कोर्ट ने ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया है.आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में तात्कालीन यूपीए सरकार ने जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था, जिस पर एनडीए सरकार ने भी कोई फेरबदल नहीं किया था. इसके आधार पर जाट भी नौकरी और उच्च शिक्षा मेंओबीसी समूह के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत आरक्षण के हकदार हो गये थे.
शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को केंद्र से पूछा था कि उसने जाट समुदाय को आरक्षण के लाभों से दूर रखने के लिए राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग (एनसीबीएसी) की सलाह की कथित अनदेखी क्यों की. न्यायालय ने यह भी कहा था कि मामला ‘‘गंभीर’’ है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय को निर्देश दिया था कि वह इसके समक्ष फैसले से संबंधित सभी सामग्री, रिकॉर्ड और फाइलें रखे, जिससे कि यह देखा जा सके कि चार मार्च को अधिसूचना जारी करते समय ‘‘सरकार ने दिमाग लगाया था या नहीं.’’
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