इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह दो महीने के भीतर समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह के खिलाफ धन शोधन के आरोपों में अपनी जांच रिपोर्ट विशेष अदालत में दायर करे.
न्यायमूर्ति सुशील हरकौली, लक्ष्मीकांत महापात्र और नहीद आरा मूनिस की पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी चाहिए ताकि विशेष अदालत जांच के द्वारा किए गए प्रयासों, जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और इस बात का पता लगा सकें कि अंतिम रिपोर्ट उचित थी या नहीं. शिकायतकर्ता को इस बात को देखने का अवसर मिलना चाहिए और अगर वह चाहे तो विरोध में याचिका दायर कर सके.
विशेष पीठ का गठन इस बात का फैसला करने के लिए हुआ था कि क्या प्रवर्तन निदेशालय को विशेष अदालत के समक्ष अंतिम फार्म (आरोप पत्र या जांच की अंतिम रिपोर्ट) दायर करने की आवश्यकता है या नहीं.
यह मुद्दा प्रवर्तन निदेशालय के एक वकील की दलीलों के बाद पैदा हुआ था कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सिंह के खिलाफ शुरु हुई धन शोधन के आरोपों की जांच बंद कर दी गई लेकिन किसी भी अदालत में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है क्योंकि निदेशालय ने आरोप पत्र सौंपने के लिए कुछ भी नहीं पाया.