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सलमान मामला : आरटीओ अधिकारी, सिपाहियों के बयान दर्ज करने के निर्देश

मुंबई: सत्र न्यायालय ने 2002 के सलमान खान से कथित रुप से जुडे हिट एंड रन मामले में तीन अतिरिक्त गवाहों के रिकार्ड दर्ज करने का मुंबई पुलिस को आज निर्देश दिया. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा, ‘‘अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि सड़क परिवहन कार्यालय निरीक्षक एवं दो पुलिस कांस्टेबल के […]

मुंबई: सत्र न्यायालय ने 2002 के सलमान खान से कथित रुप से जुडे हिट एंड रन मामले में तीन अतिरिक्त गवाहों के रिकार्ड दर्ज करने का मुंबई पुलिस को आज निर्देश दिया.

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा, ‘‘अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि सड़क परिवहन कार्यालय निरीक्षक एवं दो पुलिस कांस्टेबल के बयान दर्ज किये जाये.’’ अभियोजन ने अदालत से इन तीन गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी हालांकि उनके बयान आरोपपत्र में शामिल नहीं हैं.
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरटीओ निरीक्षक से पूछताछ करने की जरुरत है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि घटना के दिन खान के पास वैध लाइसेंस था. एक पुलिस कांस्टेबल बॉलीवुड अभिनेता को बांद्रा पुलिस थाने से चिकित्सा परीक्षण के लिए एक अस्पताल ले गया था जबकि एक अन्य सिपाही रक्त के नमूने को अस्पताल से रसायन परीक्षक कार्यालय ले गया था.
बहरहाल, न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने कहा कि पहले पुलिस को उनके बयानों को दर्ज करना चाहिए तथा उनकी प्रतियां अदालत एवं खान के वकीलों को 10 फरवरी के पहले देनी चाहिए.इसके बाद अदालत तय करेगी कि क्या उनसे गवाह के रुप में पूछताछ की जा सकती है.न्यायाधीश ने कहा, ‘‘बयानों पर गौर करने के बाद अभियोजन की याचिका को गुण.दोष के आधार पर तय किया जायेगा.’’

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