नयी दिल्ली : सुबह शाम अपने ‘टॉमी’ की चेन पकडकर उसे सडक किनारे घुमाने वाले सावधान. अगर दिल्ली में आपका पालतू पशु सडक पर गंदगी करते हुए पाया गया तो सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है. शहर के नगर निकाय जल्द ही एक ऐसे प्रावधान को अमल में लाने के लिए काम कर रहे हैं.
‘स्वच्छ भारत अभियान’ के तहत नगर को साफ सुथरा रखने के मकसद से नगर निकाय के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि उन लोगों को दंडित किया जाएगा जिनके पालतू जानवर सडकों को गंदा करते हैं. उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के आयुक्त प्रवीण कुमार गुप्ता ने कहा, यह एक बडी समस्या है.
पालतू पशुओं के मालिक देर शाम या अहले सुबह उन्हें सडक पर घुमाने ले जाते हैं और वहां पर उनके जानवर गंदगी फैलाते हैं. उसके बाद लोग अपने पालतू को घर ले जाते हैं और गंदगी को सडक पर ही छोड जाते हैं. इस आदत को रोकने की जरुरत है. किसी और देश में लोग ऐसी हरकतें नहीं करते. गुप्ता ने कहा कि वे एक अभियान चलाएंगे.
इसके तहत स्वच्छता निरीक्षक विभिन्न आबादियों में जाएंगे और जिन लोगों के जानवर सडक पर गंदगी फैलाते नजर आएंगे उनके चालान काटेंगे. इस अभियान के तहत पहले कुछ दिन अधिकारी इस संबंध में लोगों को जागरुक करेंगे और बाद में चालान काटना शुरु किया जाएगा.
एनडीएमसी के सिविल लाइन के उपायुक्त विजय बिधूडी ने कहा कि गंदगी फैलाने वाले पालतू जानवरों के मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा ताकि इस तरह के कार्य को खत्म किया जा सके. बिधूडी ने कहा, लोगों को अपने पालतू पशुओं की जिम्मेदारी लेनी होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि वे अपने जानवरों को बाहर ले जाएं और सडक पर गंदगी फैलाएं.
निगम के अधिकारियों ने कहा कि वह दिल्ली सरकार से बात कर रहे हैं कि वह दिल्ली सफाई एवं स्वच्छता दिशा निर्देशों को मंजूरी दे, जो सितंबर 2013 से उसके पास लंबित हैं. गंदगी रोधी कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और नहाने आदि पर भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा और निगम के निरीक्षक मौके पर ही चालान काट सकेंगे.
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त मनीष गुप्ता ने कहा कि मौजूदा समय के कानून के मुताबिक अभी ऐसे मामलों में बहुत कम जुर्माना लगता है. नये दिशा निर्देशों में जुर्माने की रकम को बढाए जाने का प्रावधान है. मनीष पूर्वी दिल्ली नगर निगम के भी कार्यवाहक आयुक्त हैं.
फिलहाल चालान करने पर 50 से 100 रुपये का मामूली जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन नये दिशा निर्देशों के प्रभावी होने पर कुछ नियम तोडने पर हजारों रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा. इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर भी 100 से 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.