धौलाकुआं गैंगरेप मामलाः पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा
Updated at : 20 Oct 2014 3:46 PM (IST)
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नयी दिल्लीः धौलाकुआं गैंगरेप मामले में पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गयी है. द्वारका फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने 2010 के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में पांचो आरोपियों को दोषी ठहराया था आज उनकी सजा पर भी फैसला सुना दिया गया. कोर्ट ने अपहरण के लिए सश्रम सात वर्ष का […]
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नयी दिल्लीः धौलाकुआं गैंगरेप मामले में पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गयी है. द्वारका फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने 2010 के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में पांचो आरोपियों को दोषी ठहराया था आज उनकी सजा पर भी फैसला सुना दिया गया. कोर्ट ने अपहरण के लिए सश्रम सात वर्ष का कारावास, डराने धमकाने के लिए पांच साल का कारावास और पांचों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
गौरतलब है कि दिल्ली में एक कॉल सेंटर की कर्मचारी को अपहरण करने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के लिए 14 अक्टूबर को दोषी ठहराया था. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने भी दोषियों के युवा होने औरचार साल तक मानसिक पीड़ा झेलने का तर्क दिया शमशाद ऊर्फ खुटकम, उस्मान ऊर्फ काले, शाहिद ऊर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल ऊर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन को इस मामले में दोषी ठहराया गया है.
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