आज आत्मसमर्पण करेंगे ओम प्रकाश चौटाला, HC ने रद्द की जमानत

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को शनिवार को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि जेल चिकित्सीय अधीक्षक को जरुरी लगे तो चौटाला को फिर से एम्स ले जाया जा सकता है. निर्देश दिया गया कि इस बीच चौटाला किसी जनसभा को […]
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को शनिवार को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि जेल चिकित्सीय अधीक्षक को जरुरी लगे तो चौटाला को फिर से एम्स ले जाया जा सकता है. निर्देश दिया गया कि इस बीच चौटाला किसी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे.दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चौटाला आज आत्मसमर्पण करेंगे.
सीबीआई की ओर से चौटाला के चुनाव प्रचार में शामिल होने पर आपत्ति जतायी गयी थी. सीबीआई ने कहा था कि स्वास्थ्य खराब होने के नाम चौटाला ने जमानत ली थी और अब चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं. उनकी जमानत पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है.
सीबीआई के विशेष मांग पर हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को शुक्रवार को तलब किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य का बहाना बनाकर जमानत लेने के बाद चौटाला चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं. सीबीआई से कहा कि चौटाला ने जमानत की शर्तो का उल्लंघन किया है और उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए.
आखिरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला को हाईकोर्ट ने कल शनिवार को आत्मसमर्पण करने का आदेश दे डाला. चौटाला को मिले जमानत में उन्हें 17 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करने को कहा गया था.
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