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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारती एयरटेल ने चुकाए 10 हजार करोड़, वोडाफोन को झटका

Updated at : 17 Feb 2020 1:26 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारती एयरटेल ने चुकाए 10 हजार करोड़, वोडाफोन को झटका

नयी दिल्ली: समायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में उच्चतम न्यायालय की फटकार और सरकार के समय सीमा में ढील ना देने के बाद भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को 10,000 करोड़ रुपये के सांविधिक बकाये का भुगतान कर दिया. कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह बाकी की राशि का भुगतान भी […]

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नयी दिल्ली: समायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में उच्चतम न्यायालय की फटकार और सरकार के समय सीमा में ढील ना देने के बाद भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को 10,000 करोड़ रुपये के सांविधिक बकाये का भुगतान कर दिया. कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह बाकी की राशि का भुगतान भी स्वआकलन के बाद कर देगी.

बकाया पैसों का भुगतान भी करेगा एयरटेल

बयान में कहा गया है, ‘‘भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टेलीनॉर की तरफ से कुल 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.” कंपनी ने कहा, ‘‘ हम शीघ्रता के साथ स्वआकलन की प्रक्रिया में हैं और उच्चतम न्यायालय की अगली सुनवाई से पहले हम इस प्रक्रिया को पूरा करके बचे बकाया का भी भुगतान करेंगे.’ एयरटेल ने कहा कि बचे हुए बकाया का भुगतान करने के वक्त वह इससे जुड़ी और जानकारी भी देगी.

दूरसंचार विभाग ने तय की थी समय सीमा

उल्लेखनीय है कि एजीआर मामले में न्यायालय के कड़े रुख के बाद दूरसंचार विभाग ने 14 फरवरी से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों को जल्द से जल्द अपना पिछला सांविधिक बकाया चुकाने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए. भारती एयरटेल को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क समेत सरकार को कुल 35,586 करोड़ रुपये का सांविधिक बकाया देना है.

एयरटेल ने विभाग के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि वह कुल बकाये में से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान 20 फरवरी तक और बाकी बची राशि 17 मार्च तक कर देगी.

इसी बीच उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन के सोमवार को 2,500 करोड़ रुपये, शुक्रवार तक 1,000 करोड़ रुपये चुकाने, साथ ही उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया.

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