फडणवीस की पुनरीक्षण याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 24 Jan 2020 3:29 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को लेकर देवेंद्र फडणवीस की पुनरीक्षण याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधि कानून मामले में मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया गया था. न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि फडणवीस को 2014 चुनाव के दौरान […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को लेकर देवेंद्र फडणवीस की पुनरीक्षण याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधि कानून मामले में मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया गया था.
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि फडणवीस को 2014 चुनाव के दौरान अपने शपथपत्र में दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कथित रूप से नहीं देने के लिए मुकदमे का सामना करना होगा.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने बृहस्पतिवार को अपने एक आदेश में कहा, ‘पुनरीक्षण याचिकाओं की खुली अदालत में मौखिक सुनवाई का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है. न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाए.”
शीर्ष अदालत ने इस मामले में फडणवीस को क्लीन चिट देने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय का फैसला एक अक्टूबर 2019 को निरस्त कर दिया था. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि इस कथित अपराध के लिये भाजपा नेता पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले अधिवक्ता सतीश उकी की अपील पर यह फैसला सुनाया था.
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