शिमला : हिमाचल प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकिरियों के लिए अब राज्य के स्कूलों से पढ़ा होना जरूरी कर दिया गया है. इसके लिए बुनियादी स्कूली शिक्षा की जरूरत है.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को राज्य के स्कूलों से पढ़ा होना जरूरी है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. प्रवक्ता ने कहा कि तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए मैट्रिक और 12वीं कक्षा तथा चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए माध्यमिक और मैट्रिक स्तर तक पढ़ा होना भी अनिवार्य कर दिया गया है. इस कदम का उद्देश्य राज्य के स्कूलों से पढ़ाई करने वाले युवाओं को लाभ पहुंचाना बताया गया है. दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने वाले हिमाचली लोग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए योग्य नहीं होंगे. कैबिनेट के इस फैसले पर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कुलदीप सिंह राठौड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बयान जारी करने से पहले अपनी पार्टी के साथियों से बात करेंगे.
बता दें कि सचिवालय में गैर हिमाचलियों को क्लर्क पद पर नौकरी का मामला विगत दिनों हिमाचल में सुर्खियों में रहा था. सचिवालय कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में स्पष्ट किया था कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2017 में संशोधित किये आरएंडपी रूल्स के चलते ऐसा हुआ है. सरकार आरएंडपी रूल्स में संशोधन करेगी. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आरएंडपी रूल्स संशोधन करने पर फैसला लिया.