तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में 11 से 14 नवंबर के बीच हो सकती है पीड़िता से जिरह

Updated at : 23 Oct 2019 8:18 PM (IST)
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तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में 11 से 14 नवंबर के बीच हो सकती है पीड़िता से जिरह

पणजी : गोवा की एक अदालत ने ‘तहलका’ पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली महिला से जिरह को बुधवार को 11 नवंबर तक के लिए टाल दिया. उत्तर गोवा की मपुसा शहर में जिला न्यायाधीश क्षमा शर्मा मामले की सुनवाई कर रही हैं. तेजपाल के वकील राजीव गोम्स […]

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पणजी : गोवा की एक अदालत ने ‘तहलका’ पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली महिला से जिरह को बुधवार को 11 नवंबर तक के लिए टाल दिया. उत्तर गोवा की मपुसा शहर में जिला न्यायाधीश क्षमा शर्मा मामले की सुनवाई कर रही हैं. तेजपाल के वकील राजीव गोम्स ने कहा कि बुधवार को महिला से जिरह नहीं हो पायी, क्योंकि बचाव पक्ष के वकील श्रीकांत शिवडे ने स्थगन का अनुरोध किया था. उन्होंने बताया कि महिला से जिरह 11 से 14 नवंबर के बीच होगी. तेजपाल बुधवार को अदालत में मौजूद थे.

गोम्स ने कहा कि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अभियोजन की ओर से पेश दस्तावेज की वैधता पर सवाल किया था. अदालत ने सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में गोवा की अदालत से प्राथमिकता के आधार पर छह महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा था. शीर्ष अदालत ने तेजपाल की प्राथिमकी रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था.

तेजपाल ने 2013 में पांच सितारा होटल की एक लिफ्ट में शिकायतकर्ता का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था. उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खंडन किया है. उन्हें 30 नवंबर, 2013 को अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. वह मई, 2014 से जमानत पर हैं. पिछले साल सितंबर में जिला अदालत ने तेजपाल के खिलाफ आरोप तय कर दिये थे.

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