ePaper

सरकार ने मोटर वाहन कानून के 63 उपबंधों को अधिसूचित किया

Updated at : 28 Aug 2019 10:31 PM (IST)
विज्ञापन
सरकार ने मोटर वाहन कानून के 63 उपबंधों को अधिसूचित किया

नयी दिल्ली : सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून-2019 के 63 प्रावधानों को अधिसूचित किया है. इसमें यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है. नये प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभाव में आयेंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि इन प्रावधानों को लेकर केंद्रीय […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून-2019 के 63 प्रावधानों को अधिसूचित किया है. इसमें यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है. नये प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभाव में आयेंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि इन प्रावधानों को लेकर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की जरूरत नहीं है.

बयान के अनुसार, शेष प्रावधानों के लिए मंत्रालय ने नियमों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित प्रावधानों को क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित किया जायेगा. जिन 63 प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है, वे जुर्माने, लाइसेंस, पंजीकरण और राष्ट्रीय परिवहन नीति समेत अन्य से जुड़े हैं. नये कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिए 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.

इसके अलावा, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है. नये नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है. संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को इस महीने की शुरुआत में पारित किया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola