नयी दिल्ली : कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने कांग्रेस-जदएस के 10 बागी विधायकों के मामले में आज दिन में ही निर्णय लेने के शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन दायर किया.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि अध्यक्ष के आवेदन पर शुक्रवार को मुख्य मामले के साथ ही विचार किया जाये. पीठ ने सिंघवी से कहा कि वह पहले ही सबेरे इस मामले में एक आदेश दे चुकी है और अब अध्यक्ष को अपनी कार्य योजना के बारे में फैसला लेना है. पीठ ने सिंघवी से कहा कि कुमार के आवेदन पर शुक्रवार को विचार किया जायेगा.
वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने बताया कि इस आवेदन में अध्यक्ष ने कहा है कि नियम उन्हें बागी विधायकों की अयोग्यता के लिए दायर आवेदन पर निर्णय लेने की अनुमति देते हैं. उन्होंने कहा कि सबेरे दिये गये आदेश से सिर्फ यह संकेत मिलता है कि अध्यक्ष को तत्परता से दिन भर में 10 बागी विधायकों के इस्तीफों के बारे में निर्णय लेना है.