सुप्रीम कोर्ट में PFI सदस्य के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Jul 2019 11:44 AM

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के एक सदस्य की कथित संलिप्तता को लेकर उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के एक सदस्य की कथित संलिप्तता को लेकर उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक पीठ ने असिम शरीफ की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने खिलाफ हत्या और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोप तय करने को चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि 16 अक्तूबर, 2016 को बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में आएसएस के कार्यकर्ता रुद्रेश की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गयी थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) मामले की जांच कर रही है. मामले में शरीफ के अलावा, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र तैयार किये गये हैं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola