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अनपढ़ लोगों को अब नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

Updated at : 30 May 2019 1:43 AM (IST)
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अनपढ़ लोगों को अब नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

राजस्थान हाइकोर्ट ने निरक्षर व्यक्तियों को जारी किये गये सभी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया है. यह आदेश एक रिट याचिका में पारित किया गया है जो एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने को दायर किया गया था. उसे यह लाइसेंस हल्के […]

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राजस्थान हाइकोर्ट ने निरक्षर व्यक्तियों को जारी किये गये सभी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया है. यह आदेश एक रिट याचिका में पारित किया गया है जो एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने को दायर किया गया था. उसे यह लाइसेंस हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए तकरीबन 13 साल पहले जारी किया गया था. इस याचिका पर विचार करते समय सिंगल बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता निरक्षर है, बावजूद इसके उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया गया था.

जिसके बाद बेंच ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि मोटर वाहन नियमों को न केवल उन व्यक्तियों के लाभ के लिए तैयार किया जाना चाहिए जो लाइसेंस चाहते हैं, बल्कि उस जनता को भी ध्यान में रखना चाहिए जो सड़कों का उपयोग कर रही हैं.
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने कहा कि किसी अनपढ़ व्यक्ति को किसी भी तरह के वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह पैदल यात्रियों के लिए वास्तव में एक खतरा हो सकता है. कोर्ट ने माना कि निरक्षर होने के नाते उक्त व्यक्ति सड़क के संकेतों और लोगों की सुरक्षा के लिए लगाये गये बोर्डों पर लिखे नोटिस को आसानी से नहीं समझ सकता है. कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया कि इस तरह के लाइसेंस को वापस लेकर आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करें.
सुरक्षा के लिए लगे संकेतों व नोटिस को नहीं पढ़ पाना गंभीर खतरा
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण अब तक नहीं
राजस्थान हाइकोर्ट ने सरकार को एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. यहां पर ध्यान देने की बात है कि देश में मोटर वाहन अधिनियम या केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए किसी भी तरह के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अब तक अनिवार्य नहीं किया गया है. न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकता केवल परिवहन लाइसेंस के लिए निर्धारित है. इसके अनुसार उक्त व्यक्ति को कक्षा सातवीं में पास होना चाहिए.
अनपढ़ ड्राइवरों के कारण हो रहीं सड़क दुर्घटनाएं
कोर्ट का मानना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि निरक्षर हैं और उनके पास हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के मुताबिक सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या सालाना 1,35000 पार कर चुकी है. हालांकि, कोर्ट ने इस बारे में भी कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया है कि आखिर कितनी दुर्घटनाएं अनपढ़ ड्राइवरों के कारण हुईं हैं.
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