दिल्ली सरकार बनाम एलजी पर आया फैसला जानिये किसने क्या कहा..
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :14 Feb 2019 3:51 PM (IST)
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नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार और एलजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का कुछ अधिकार एजी के पास रहेगा और कुछ दिल्ली सरकार के पास, अगर कोई विवाद होता है, तो एलजी के विचार महत्वपूर्ण होंगे. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि ज्वाइंट […]
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नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार और एलजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का कुछ अधिकार एजी के पास रहेगा और कुछ दिल्ली सरकार के पास, अगर कोई विवाद होता है, तो एलजी के विचार महत्वपूर्ण होंगे. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों का ट्रांसफर एलजी करेंगे, जबकि अन्य अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकेगी. इस
शीला दीक्षित
इस फैसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिल्ली प्रभारी शीला दीक्षित ने कहा, संविधान ने दिल्ली में शक्ति का बंटवारा कर दिया है. एलजी और केंद्रीय गृहमंत्री कई चीजें देखते हैं. इस मामले में लड़ना समस्या का समाधान नहीं है. अगर बदलाव जरूरी है तो बदलना चाहिए. आपको मिल रही शक्तियां इस पर निर्भर नहीं करती की आपने कितनी सीट हासिल की है.
किरण रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल संविधान पर विश्वास नहीं करते वह चुनाव आयोग, सीएजी और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करते हैं. वह अराजक है किसी पर भरोसा नहीं करते वह दिल्ली पर शासन करना और लूटना चाहते हैं.
संबित पात्रा
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हमें यह विश्वास नहीं हो रहा लोकतांत्रिक तौर पर चुना गया मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है. वह हमेशा अराजक वाला काम करते हैं. संविधान को ताक पर रखकर नियमों के साथ खेलना उनकी आदत है
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