सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई डांस बार के खिलाफ अध्यादेश ला सकती है महाराष्ट्र सरकार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jan 2019 1:00 PM
मुंबई : मुंबई में डांस बार फिर से खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इसे रोकने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को लाइसेंस देने और उनके संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले 2016 के एक कानून के […]
मुंबई : मुंबई में डांस बार फिर से खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इसे रोकने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को लाइसेंस देने और उनके संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले 2016 के एक कानून के कुछ प्रावधानों को वृहस्पतिवार को रद्द करते हुए कहा कि इन पर ‘‘नियमन’ हो सकते है लेकिन ‘‘पूर्ण प्रतिबंध’ नहीं.
वरिष्ठ मंत्री सुधीर मुंगंतीवार ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के सांस्कृतिक तानेबाने की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार डांस बारों को फिर से खोलने से रोकने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है. मुंगंतीवार ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है लेकिन वह अपने रुख पर कायम है कि डांस बार को खुलने नहीं दिया जा सकता. वित्त एवं योजना मंत्री ने बताया कि अगले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
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उन्होंने कहा, ‘‘लोगों के हित में और राज्य के सांस्कृतिक तानेबाने की रक्षा के लिए हम डांस बार खुलने से रोकने के लिए अध्यादेश लाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे.’ उन्होंने कहा, ‘‘एक बार जब हमें अदालत का आदेश मिल जाएगा तो हमारे वकील इसका अध्ययन करेंगे और उनकी सिफारिशों के आधार पर हम अगले दो सप्ताह में एक अध्यादेश लाएंगे जिसके तहत मौजूदा कानून में संशोधन और उसे मजबूत किया जाएगा.’
यह पूछने पर कि क्या ऐसा अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा, इस पर मंत्री ने कहा कि अदालत के आदेश डांस बार के पक्ष में हैं.उन्होंने कहा, ‘‘सभी दल डांस बार के खिलाफ एक कानून के लिए एक साथ आए थे.हम इस बार भी ऐसा करेंगे.
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