गुजरात ‘मुठभेड़'' मामला : न्यायालय ने बेदी समिति की अंतिम रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपने का निर्देश

नयी दिल्ली : गुजरात में 2002 से 2006 के दौरान हुईं कथित फर्जी मुठभेड़ की घटनाओं के बारे में न्यायमूर्ति एच एस बेदी की अंतिम रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार का अनुरोध अस्वीकार करते हुये उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इसकी प्रति पक्षकारों को सौंपने का आदेश दिया . प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल […]
नयी दिल्ली : गुजरात में 2002 से 2006 के दौरान हुईं कथित फर्जी मुठभेड़ की घटनाओं के बारे में न्यायमूर्ति एच एस बेदी की अंतिम रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार का अनुरोध अस्वीकार करते हुये उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इसकी प्रति पक्षकारों को सौंपने का आदेश दिया . प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि इस बारे में बाद में विचार किया जायेगा कि फर्जी मुठभेड़ों के संबंध में न्यायमूर्ति बेदी की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाये या नहीं. शीर्ष अदालत पत्रकार दिवंगत बी जी वर्गीज और संगीतकार जावेद अख्तर की 2007 में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
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