सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से कहा, खदान में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास पर्याप्त नहीं

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मेघालय सरकार से कहा कि वह अवैध कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को निकालने के लिए सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है. न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने मेघालय सरकार से पूछा कि इन लोगों को […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मेघालय सरकार से कहा कि वह अवैध कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को निकालने के लिए सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है. न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने मेघालय सरकार से पूछा कि इन लोगों को निकालने में वह सफल क्यों नहीं रही.
#Meghalayaminers: Supreme Court says it’s a very serious situation and it’s a question of life and death of 15 coal miners who are trapped. https://t.co/DKJjSg8j1m
— ANI (@ANI) January 3, 2019
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पीठ आज दिन में भी इसकी सुनवाई जारी रखेगी. मेघालय के पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिले में पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित इस खदान में पास की लितेन नदी का पानी भर गया था जिसके बाद खदान में काम कर रहे मजदूर अंदर ही फंस गए थे.
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