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वीवीआईपी हेलीकाॅप्टर मामला : पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी, रिश्तेदार को विदेश जाने की अनुमति

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई द्वारा दर्ज वीवीआईपी हेलीकाप्टर मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को अगले वर्ष मार्च में विदेश जाने की अनुमति दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी और उनके रिश्तेदार संजीव त्यागी का अमेरिका जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया. ईडी द्वारा दर्ज […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई द्वारा दर्ज वीवीआईपी हेलीकाप्टर मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को अगले वर्ष मार्च में विदेश जाने की अनुमति दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी और उनके रिश्तेदार संजीव त्यागी का अमेरिका जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया.

ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में उनके द्वारा दायर इसी अनुरोधवाली याचिका पर सुनवाई तीन जनवरी तक स्थगित कर दी गयी. अगर ईडी उनके विदेश जाने का विरोध करता है, तो अदालत बाद में अनुमति वापस ले सकती है. सीबीआई ने एक सितंबर 2017 को इस मामले में आरोपपत्र दायर किया था. इस मामले में त्यागी और ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को भी आरोपी बनाया गया है. वीवीआईपी हेलीकाॅप्टर सौदे से जुड़े रिश्वत मामले में नौ अन्य को भी आरोपपत्र में नामजद किया गया है. त्यागी (73) भारतीय वायु सेना के पहले पूर्व प्रमुख हैं जिनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर किसी आपराधिक मामले या किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपपत्र दायर किया गया है. हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है.

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