नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश के अगले चीफ जस्टिस के पद परजस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘हमारा मानना है कि इसमें हस्तक्षेप का यह समय नहीं है.’ पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है.
चीफजस्टिस के पद पर जस्टिस गोगोई की नियुक्ति के खिलाफ दो अधिवक्ताओं आरपी लूथरा और सत्यवीर शर्मा ने याचिका दायर की थीं.
अधिवक्ताओं ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठतमजजोंजस्टिस जे चेलामेश्वर (अब सेवानिवृत्त),जस्टिसरंजन गोगोई,जस्टिस मदन बी लोकूर औरजस्टिस कुरियन जोसेफ की 12 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपना आधार बनाया है.
याचिका में यह भी कहा गया था कि वे चीफ जस्टिस को संबोधित एक बगैर तारीख वाले पत्र को भी आधार बना रहे हैं, जिसे शीर्ष अदालत के चार जजों ने वितरित किया था.
इस याचिका में जस्टिस गोगोई को देश का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने संबंधी तीन सितंबर का राष्ट्रपति का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया था.
जस्टिस गोगोई असम से चीफ जस्टिस बनने वाले पहले न्यायाधीश होंगे. वह चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के दो अक्तूबर को सेवानिवृत्त होने पर तीन अक्तूबर को प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे और वह 17 नवंबर, 2019 तक इस पद पर रहेंगे.