आधार में जन्मतिथि एक से अधिक बार बदलवाने के लिए करना होगा यह काम

नयी दिल्ली: आधार कार्ड धारक की जन्मतिथि में यदि एक से अधिक बार बदलाव करने की जरूरत हो, तो संबंधित व्यक्ति को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के क्षेत्रीय कार्यालय में जाने की जरूरत होगी. एक हालिया अधिसूचना में यह कहा गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति की जन्म की तारीख […]
नयी दिल्ली: आधार कार्ड धारक की जन्मतिथि में यदि एक से अधिक बार बदलाव करने की जरूरत हो, तो संबंधित व्यक्ति को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के क्षेत्रीय कार्यालय में जाने की जरूरत होगी. एक हालिया अधिसूचना में यह कहा गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति की जन्म की तारीख में सिर्फ एक बार सुधार हो सकता है.
यदि एक से अधिक बार सुधार करने की जरूरत होती है तो यह काम सिर्फ विशिष्ट प्रक्रिया से ही हो सकता है. ऐसे में उस व्यक्ति को यूआइडीएआइ के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा. ये बदलाव आधार (नामांकन एवं अद्यतन) नियमन, 2016 में शामिल किए गए हैं, जो 31 जुलाई से लागू हुए हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




