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न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पदोन्नति के मामले पर कोलेजियम की बैठक संपन्न, सिफारिश पर अभी नहीं हुआ फैसला

Updated at : 11 May 2018 10:13 AM (IST)
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न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पदोन्नति के मामले पर कोलेजियम की बैठक संपन्न, सिफारिश पर अभी नहीं हुआ फैसला

नयी दिल्ली : उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ को पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश करने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए आज कोलेजियम की महत्वपूर्ण बैठक हुई. सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि बैठक में सिफारिश को दुबारा केंद्र के पास भेजने पर […]

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नयी दिल्ली :
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ को पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश करने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए आज कोलेजियम की महत्वपूर्ण बैठक हुई. सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि बैठक में सिफारिश को दुबारा केंद्र के पास भेजने पर निर्णय नहीं हो पाया है और अगले सप्ताह संभवत: 16 तारीख को कोलेजियम की बैठक फिर होगी. हालांकि अभी बैठक के विवरण की प्रतीक्षा है.

सरकार ने 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम पर पुन : विचार के लिए उनकी फाइल लौटा दी थी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कोलेजियम के सभी सदस्य – न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर , न्यायमूर्ति रंजन गोगोई , न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने हिस्सा लिया. यह बैठक करीब एक घंटे चली. कोलेजियम की बैठक पहले नौ मई को होनी थी परंतु न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के अवकाश पर होने की वजह से यह नहीं हो सकी थी.

इसके बाद, चीफ जस्टिस ने कोलेजियम की बैठक बुलाने का निर्णय कल शाम किया. इससे पहले , शीर्ष अदालत के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जे चेलमेश्वर ने नौ मई को प्रधान न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर उनके कोलेजियम की बैठक बुलाने और न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की फिर से सिफारिश करने का अनुरोध किया था. सरकार ने 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम पर फिर से विचार करने का आग्रह करते हुए उनकी फाइल लौटा दी थी जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की कोलेजियम की सिफारिश स्वीकार कर ली थी. कोलेजियम ने 10 जनवरी को न्यायमूर्ति जोसेफ और इंदु मल्होत्रा के नामों की सिफारिश की थी.

सरकार ने प्रधान न्यायाधीश को भेजे पत्र में लिखा था कि न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम का प्रस्ताव शीर्ष अदालत के मानदंडों के अनुरूप नहीं था और पहले से ही उच्चतर न्यायपालिका में केरल को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है. सरकार ने न्यायाधीश के रूप में शीर्ष अदालत में पदोन्नति के मामले में न्यायमूर्ति जोसेफ की वरिष्ठता पर भी सवाल उठाया था. पता चला है कि न्यायमूर्ति चेलमेश्वर , जो 22 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं , ने कानून मंत्री कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा प्रधान न्यायाधीश को भेजे गये संदेश में उठाये गये सारे सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया है. कोलेजियम के ही एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने पिछले महीने अपनी केरल यात्रा के दौरान दोहराया था कि वह न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की फिर से सिफारिश करने के पक्ष में हैं.

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