बेटी से Rape के मामले में पिता को उम्र कैद की सजा

तंजौर (तमिलनाडु) : अपनी 17 वर्षीय बेटी से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के मामले में 50 वर्षीय एक व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने ताउम्र कैद की सजा सुनायी है. महिला अदालत के न्यायाधीश बालाकृष्णन ने इस मामले में दोषी ठहराये गए पिता को उम्र कैद की चार सजा सुनायी. ये सजाएं क्रमिक […]
तंजौर (तमिलनाडु) : अपनी 17 वर्षीय बेटी से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के मामले में 50 वर्षीय एक व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने ताउम्र कैद की सजा सुनायी है.
महिला अदालत के न्यायाधीश बालाकृष्णन ने इस मामले में दोषी ठहराये गए पिता को उम्र कैद की चार सजा सुनायी. ये सजाएं क्रमिक रूप से चलेंगी. इसका मतलब है कि दोषी को पूरी जिंदगी कैद में काटनी होगी. अभियोजन के मुताबिक पीड़िता के पिता ने 2016 में अपने घर में इस घटना को अंजाम दिया. उस वक्त पीड़िता की मां घर पर नहीं थी. इसने बताया कि लड़की के पिता ने उसे इस बारे में किसी को भी नहीं बताने की धमकी दी थी और बाद में भी उससे कई बार बलात्कार किया था.
पिछले साल मार्च में लड़की के गर्भवती होने का पता चला और उसने एक बच्ची को जन्म दिया. लड़की की मां की शिकायत पर पत्तुकोत्तई महिला पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




