नयी दिल्ली : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की कथित तौर पर रहस्यमयी तरीके से मौत की निष्पक्ष जांच की मांगवाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई करने का निर्णय किया है. उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय की और याचिकाओं को ‘उपयुक्त पीठ’ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला और महाराष्ट्र के पत्रकार बीएस लोन की याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की उपयुक्त पीठ सुनवाई करेगी. पूनावाला की तरफ से पेश हुए वकील वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायामूर्ति एमएम शांतानागौदर की पीठ की तरफ से पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में वे सुनवाई की तारीख पर स्पष्टीकरण चाहते हैं. सीजेआई की पीठ ने कहा, ‘रोस्टर के मुताबिक 22 जनवरी 2018 को उपयुक्त पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया जाये.’ इसने महाराष्ट्र सरकार पर यह निर्णय छोड़ दिया था कि लोया की मौत से जुड़े किन दस्तावेजों को याचिकाकर्ताओं को सौंपा जा सकता है.