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रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में कानूनी राय के इंतजार में पुलिस

हैदराबाद : साइबराबाद पुलिस ने आज कहा कि दलित शोधार्थी रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में वह कानूनी राय का इंतजार कर रही है. पुलिस को राजस्व अधिकारियों की ओर से मिली रिपोर्ट में बताया गया था कि रोहित अनुसूचित जाति से नहीं है.रोहित ने जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के परिसर में कथित रुप से […]

हैदराबाद : साइबराबाद पुलिस ने आज कहा कि दलित शोधार्थी रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में वह कानूनी राय का इंतजार कर रही है. पुलिस को राजस्व अधिकारियों की ओर से मिली रिपोर्ट में बताया गया था कि रोहित अनुसूचित जाति से नहीं है.रोहित ने जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के परिसर में कथित रुप से आत्महत्या कर ली थी. जिसके बाद देशभर में बडे पैमाने पर प्रतिक्रिया हुई थी.

साइबराबाद पुलिस ने पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री दत्तात्रेय, हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव और तीन अन्य के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था.साइबराबाद के पुलिस आयुक्त संदिप शांडिल्य ने कहा कि पुलिस को गुंटुर जिलाधिकारी की रिपोर्ट मिली है जिसमें बताया गया है कि वेमुला अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से नहीं आता था.
शांडिल्य ने कहा, वेमुला एससी श्रेणी से था या नहीं, हमें यह जानने के लिए राजस्व विभाग की रिपोर्ट का इंतजार था. इसकी वजह से हमारी जांच में देरी हुई। इसके लिए आप हमें दोष नहीं दे सकते. उन्होंने कहा, जिलाधिकारी (उनके द्वारा गठित समिति) की ओर से रिपोर्ट मिल गई है. अब हमने अपने कानूनी सलाहकार से राय मांगी है. उसके बाद ही मामला अंतिम चरण में जाएगा. उनसे पूछा गया था कि इस मामले में कोई प्रगति क्यों नहीं हो रही है

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