दिल्ली प्रदूषण : NGT ने लगायी फटकार, कहा - महिलाओं के लिए स्पेशल बसें क्यों नहीं चला सकते

Updated at : 14 Nov 2017 4:09 PM (IST)
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दिल्ली प्रदूषण : NGT ने  लगायी फटकार, कहा - महिलाओं के लिए स्पेशल बसें क्यों नहीं चला सकते

नयी दिल्ली : दिल्ली में जारी प्रदूषण की कहर के बीच एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाया है. एनजीटी ने सम-विषम योजना से महिलाओं और दो पहिया वाहन चालकों को छूट देने से इनकार कर दिया. दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन पर NGT के आदेश में बदलाव की मांग वाली दायर पुनर्विचार याचिका को वापस […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली में जारी प्रदूषण की कहर के बीच एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाया है. एनजीटी ने सम-विषम योजना से महिलाओं और दो पहिया वाहन चालकों को छूट देने से इनकार कर दिया. दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन पर NGT के आदेश में बदलाव की मांग वाली दायर पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया है.

मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगायी और कहा कि दिल्ली के उन इलाकों के हालात ज्यादा खराब हैं जिन्हें आप अपना वोटर बताते हैं. एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा,’ अगर आपकों महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो आप महिलाओं के लिए स्पेशल लेडीज बसेस क्यों नहीं चला सकते? क्या आप ऑर्ड-ईवन को पर्यावरण के लिए कर रहे हैं या फिर इसका कोई और मकसद है.’नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल ने ऑड-ईवन लागू करने से संबंधित दिल्‍ली सरकार की पुनर्विचार याचिका पर फटकार लगाते हुए कहा कि आपने किस आधार पर दोपहिया वाहनों को छूट देने की बात कही है. इससे पहले ऑड-ईवन लागू करते वक्‍त दिल्‍ली सरकार ने दोपहिया वाहनों को इससे छूट दी थी.
दिल्ली सरकार की याचिका में क्या थी मांग
गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाकर 11 नवंबर के ऑड-ईवन के आदेश में संशोधन करने की मांग की थी. एनजीटी ने 11 नवंबर के अपने आदेश में सम-विषम योजना से महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था. हरित पैनल ने आदेश दिया था, ”किसी भी व्यक्ति या अधिकारी और दो पहिया वाहनों” को छूट नहीं दी जानी चाहिए. इसने कहा था कि 48 घंटे की अवधि में जैसे ही पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 10 स्तर 500 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर और पीएम 2.5 का स्तर 300 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा हो जाता है तो ऑड-ईवन योजना को ‘बिना किसी चूक’ के लागू किया जाना चाहिए.
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