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दोषी और अभियुक्त सांसदों-विधायकों को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई आज

Updated at : 23 Aug 2017 11:06 AM (IST)
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दोषी और अभियुक्त सांसदों-विधायकों को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई आज

नयी दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट में दोषी और अभियुक्त सांसदों और विधायकों के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. यह याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग की यह कहकर खिंचाई की थी कि उसने दोषी सांसदों और […]

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नयी दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट में दोषी और अभियुक्त सांसदों और विधायकों के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. यह याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग की यह कहकर खिंचाई की थी कि उसने दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर स्पष्टता नहीं रखी है.

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इसमें केंद्र और चुनाव आयोग से यह मांग भी की गयी है कि वह चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा भी निश्चित करे.गौरतलब है कि 12 जुलाई की सुनवाई में चुनाव आयोग ने याचिका पर ‘यू-टर्न’ लिया और कहा कि वह आजीवन प्रतिबंध का हिमायती नहीं है, लेकिन अपराध मुक्त राजनीति का आयोग ने समर्थन किया.
वर्तमान कानून के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि सांसद या विधायक किसी मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद छह वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर कर यह मांग की गयी है, दोषी सांसदों और विधायकों को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाये. केंद्र ने सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया है.
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