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डॉक्टरों की भर्ती पर अदालत ने पीएम मोदी सरकार से पूछा, बताओ आखिरी बार कब हुई थी नियुक्ति

नयी दिल्ली: देश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति के मामले में केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट में उस समय जवाब देना भारी पड़ गया, जब अदालत ने अस्पतालों में डॉक्टरों की आखिरी नियुक्ति के संबंध में सवाल पूछे. दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की पीएम मोदी सरकार की उस […]

नयी दिल्ली: देश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति के मामले में केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट में उस समय जवाब देना भारी पड़ गया, जब अदालत ने अस्पतालों में डॉक्टरों की आखिरी नियुक्ति के संबंध में सवाल पूछे. दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की पीएम मोदी सरकार की उस रिपोर्ट पर असंतोष जताया, जिसमें कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है. अदालत ने केंद्र से पूछा कि आखिरी बार कब भर्ती हुई थी.

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र से यह सूचित करने को कहा कि कब से चिकित्सकों के पद खाली हैं. अदालत ने ये सवाल तब उठाये, जब वह केंद्र की रिपोर्ट से असंतुष्ट हुई. केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अस्पतालों में पिछले पांच वर्षों में चिकित्सकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है. अदालत ने इस बीच सरकार के अनुबंध आधार पर चिकित्सकों की भर्ती किये जाने पर नाखुशी जतायी.

अदालत ने इन अस्तपालों के निर्माण या भारत सरकार को अपने कब्जे में लेने की तारीख से यहां सरकारी अस्पतालों में मरीज चिकित्सक संख्या अनुपात में वृद्धि या बदलाव के साथसाथ मरीज और अन्य कर्मियों की संख्या में बदलाव या वृद्धि के बारे में जानना चाहा. अदालत ने कहा कि जो मुद्दा हमारे पास विचाराधीन है, उसके संबंध में कोई भी राय बनाने के लिए यह सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है.

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