ePaper

Bihar: महादलित परिवार के पांच बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने की शर्त पर मिली जमानत, तीन दिन में 3 अनोखे फैसले

Updated at : 24 Sep 2021 11:52 AM (IST)
विज्ञापन
Bihar: महादलित परिवार के पांच बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने की शर्त पर मिली जमानत, तीन दिन में 3 अनोखे फैसले

Bihar News: बिहार के मधुबनी अंतर्गत झंझारपुर के व्यवहार न्यायालय ने फिर एकबार अनोखा फैसला लिया है. आरोपित को जमानत इस शर्त पर दी गई है कि वो छह माह तक महादलित परिवार के पांच बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देगा.

विज्ञापन

मधुबनी: व्यवहार न्यायालय झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम की कोर्ट ने गुरुवार को एक और अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मारपीट के मामले के दो अभियुक्तों को इस शर्त जमानत दी है कि वे छह माह तक महादलित परिवार के पांच बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देंगे. साथ ही दूध देने का प्रमाण पत्र मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या विधायक से लेकर कोर्ट में जमा करेंगे.

मारपीट कर चाकू से जख्मी करने का आरोप

अभियुक्तों के अधिवक्ता परशुराम मिश्रा के अनुसार लखनौर आरएस ओपी क्षेत्र के भगवान कुमार झा ने आरोपित शिवजी मिश्रा व अशोक मिश्रा सहित चार पर मारपीट कर चाकू से जख्मी करने का आरोप लगाया था. मामले में शिवजी मिश्र व अशोक मिश्र बीते मार्च से न्यायिक हिरासत में थे. कोर्ट में उनके ओर से नियमित जमानत याचिका दाखिल की गयी थी.

ऐसे लिया अदालत ने फैसला

कोर्ट में बहस के दौरान दोनों अभियुक्तों के बारे में गाय पालने की जानकारी एडीजे को मिली. कोर्ट को अभियुक्त शिवजी मिश्रा के तीन गाय पालने व अशोक मिश्र के दो गाय पालने की जानकारी हुई. यह जानकारी मिलने के बाद एडीजे ने शिवजी मिश्र को तीन महादलित परिवारों के बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देने की शर्त पर जमानत दी. इसके अलावा अशोक मिश्र को भी दो दलित परिवारों के पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देने का आदेश दिया. साथ ही दस-दस हजार के दो जमानतदार पर दोनों को जमानत दी. इसका प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधि से लेकर जमा करने का निर्देश भी दिया.

Also Read: पूर्व प्रेमी से मिलकर डॉक्टर की पत्नी ने चलवायी थी जिम ट्रेनर पर गोली, जानें लव..हेट..मर्डर की साजिश का सच
तीन दिन में तीन अनोखे फैसले

-21 सितंबर को छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को छह माह तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने की शर्त पर जमानत मिली थी.

-22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेड़ लगाने के शर्त पर जमानत दी थी.

-23 सितंबर को महादलित परिवार के बच्चों को मुफ्त आधा-आधा लीटर दूध देने की शर्त पर जमानत

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन