विधि संवाददाता, देवघर. न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत से चेक बाउंस के दोषी सुरेश मंडल को दो वर्ष की सजा सुनायी गयी, साथ ही इसे 02 लाख 07 हजार 63 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें चेक बाउंस की राशि डेढ़ लाख रुपये शामिल है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से चार माह की कैद की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता दुमका जिले के सिसरानाथ गांव का रहने वाला है और इसके विरुद्ध नगर थाना के जून पोखर मोहल्ले निवासी अशोक साह ने 18 अगस्त 2022 को मुकदमा दाखिल किया था. दाखिल मुकदमा में उल्लेख है कि परिवादी से अभियुक्त ने 1.50 लाख रुपये लिया था व जमीन दिलाने का अश्वासन दिया था. बाद में न तो जमीन दी और न ही राशि वापस की. पैसों की मांग करने पर उक्त राशि का चेक दिया, जो बाउंस हो गया. वकालतन नोटिस देने के बाद भी अभियुक्त ने राशि नहीं लौटायी, तो मुकदमा किया. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से दो लोगों की गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. परिवादी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई गयी व जुर्माना लगाया गया.
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