हत्या मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा
Published by : MRIGENDRA MANI SINGH Updated At : 24 Sep 2025 9:09 PM
एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है
नशे में धुत दोषियों ने चाकू से गला काट कर युवक की कर दी थी हत्या अररिया. न्याय मंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत चाकू से गला काट कर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिला मुख्यालय स्थित ककुरुवा वार्ड संख्या 29 निवासी 21 वर्षीय अकबर पिता लाल मोहम्मद व 23 वर्षीय शहनवाज पिता जैनुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनायी है. आरोपितों को कारावास की सजा के अलावा एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपितों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी मुकदमा संख्या 542/2024 में सुनाया गया है. एपीपी ने बताया कि 18 मई 2024 को अकबर व शहनवाज ने अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतक सोनू आलम को टीन ठोकने व काम कराने की बात कह गोपियांबाड़ी की तरफ ले गये जहां सभी आरोपी ने संध्या 07 बजे त्रिशूलिया घाट में गांजा पिया व इसी क्रम में शाहनवाज ने सोनू आलम से मोबाइल मांग, इस बात को लेकर दोनों आरोपियों में नौक-झोंक हो गयी. में शहनवाज ने चाकू से लगातार सोनू आलम के पेट व सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया जबकि आरोपित अकबर सोनू आलम के दोनों पांव को पकड़ कर रखा था. इसके बाद शाहनवाज चाकू से सोनू आलम का गला काट दिया, जिससे सोनू आलम की मौत घटनास्थल पर हीं हो गयी. इसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपियों ने सोनू का पहना हुआ पैंट बगल के मिट्टी में छिपा दिया व सोनू का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त चाकू शाहनवाज अपने साथ लेकर चला गया था. दोषियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व मृतक सोनू आलम का कपड़ा बरामद हुआ था. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता देव नारायण सेन उर्फ देबू बाबू ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपितों की सजा मुकर्रर की.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










