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Ranchi news : हत्या के आरोपी काे नहीं मिली जमानत

रातू थाना क्षेत्र के नयाटोली सिमलिया निवासी बंधना उरांव की हत्या की हत्या 31 मई 2025 को हुई थी.

वरीय संवाददाता, रांची

अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या के आरोप में जेल में बंद कैलाश लकड़ा को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी. मामला रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. रातू थाना क्षेत्र के नयाटोली सिमलिया निवासी बंधना उरांव की हत्या की हत्या 31 मई 2025 को हुई थी. मामले को लेकर मृतक की पत्नी बिरसी उराइन के बयान पर अज्ञात के खिलाफ रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन बंधना उरांव शाम करीब सात बजे अपने भांजा सोमरा उरांव के घर गये थे, लेकिन वह अपने घर नहीं लौटे. दूसरे दिन मृतक की पत्नी ढूंढते हुए भांजा के घर पहुंची, तो पता चला 8.30 बजे वह वहां से निकल गये थे. काफी खोजबीन के बाद बंधना उरांव का शव बागलता टोंगरी में एक गड्ढे मे मिला था. उनकी गला दबा कर हत्या की गयी थी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को पत्थर से कूच कर गड्ढे में डाल दिया गया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रातू थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपी छोटू कच्छप, अघनु मुंडा ,अमन लकड़ा और कैलाश लकड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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