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अररिया कॉलेज ने मनाया स्थापना दिवस

Updated at : 24 Sep 2025 8:39 PM (IST)
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अररिया कॉलेज ने मनाया स्थापना दिवस

कार्यक्रम में दर्जनों लोग थे मौजूद

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अररिया. अररिया कॉलेज, अररिया में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ राम दयाल पासवान की अध्यक्षता में स्थापना दिवस मनाया गया. कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ राम दयाल पासवान ने कहा कि एनएसएस छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करती है. यह उन्हें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है. इससे छात्र समाज में कमजोर लोगों की सहायता करना सीखते हैं. निवर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ अशोक पाठक ने अररिया कॉलेज के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दिया. राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य व विद्यार्थियों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ मुकेश कुमार सिन्हा ने बच्चों को दी. उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के विचारों व सेवा भाव के परिकल्पना के रूप में इस संस्था की स्थापना 1969 में हुई. इस स्थापना दिवस में उपस्थित डॉ अलका कुमारी, डॉ हिना नकवी, डॉ सुबीर राना, डॉ मोहम्मद सफीक, डॉ अमरेश श्रीवास्तव, डॉ सविता कुमारी, डॉ अनिता कुमारी, डॉ फैयाज आलम, संतोष कुमार सहित दर्जनों छात्र-छात्राएं मौजूद थे. …… भट्ठा मालिक पर दर्ज कराया मामला सिकटी. जिला खनन विभाग द्वारा ईट भट्ठा के निरीक्षण के क्रम में बरदाहा थाना क्षेत्र के करहबाड़ी स्थित टॉप ब्रिक्स द्वारा वित्तीय सत्र 2024-25 में अवैध रूप से कच्चा इट निर्माण कर पथाई व बोझायी का कार्य बीमा रॉयल्टी भुगतान किये भठ्ठा के अवैध संचालन को लेकर खान निरीक्षक मो अरमान द्वारा सिकटी थाना में भट्ठा संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामले में जानकारी देते हुए खान निरीक्षक ने बताया कि मेसर्स टॉप ब्रिक्स के संचालक मो शमसाद आलम पिता शेख मुस्लिम निवासी लेलोखर गरैया पोस्ट पहुंसी थाना कुर्साकांटा के विरुद्ध अवैध रूप से ईट पथाई- बोझाई बिना रॉयल्टी भुगतान किये किया गया जो निरीक्षण के क्रम में स्पष्ट हुआ. ईट भट्ठा के संचालक द्वारा ईंट सत्र 2024-25 में समेकित स्वामिस्व (रॉयल्टी) की राशि का भुगतान नहीं किया गया है व न ही जमा करने का साक्ष्य कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है. रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उक्त ईट भट्ठा मालिक को कई बार मांग पत्र भी निर्गत किया गया है. लेकिन रॉयल्टी का भुगतान इनके द्वारा नहीं किया गया है. बिना समेकित स्वामिस्व (रॉयल्टी) की राशि भुगतान किये उक्त ईंट चिमनी भट्ठा का अवैध रूप से संचालन किया जाना व मिट्टी की अवैध रूप से बोरी कर ईंट की पथाई करना बिहार खनिज नियमावली का उल्लंघन है. जिससे सरकार को 02 लाख 30 हजार रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है, जिसका भुगतान ईंट भट्ठा संचालक करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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