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.शराब दुकानों का निजी हाथों में संचालन शुरू, आज से लागू होंगे नये नियम

Updated at : 31 Aug 2025 8:44 PM (IST)
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sahibganj

साहिबगंज (फाइल फोटो)

48 दुकानों की हुई बंदोबस्ती, 7 माह में 54 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य

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साहिबगंज. साहिबगंज जिले में शराब दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी अब निजी हाथों को सौंप दी गयी है. राज्य सरकार की नयी नीति के तहत जिले की 48 शराब दुकानों की बंदोबस्ती 12 समूहों में बांटकर की गयी है. यह प्रक्रिया हाल ही में डीसी के नेतृत्व में लॉटरी के माध्यम से पूरी की गयी. कुल 110 आवेदकों में से 48 दुकानों का चयन किया गया. उत्पाद अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि अब शराब की दुकानें रात 11:00 बजे तक खुली रहेंगी. पहले 10:00 बजे तक ही संचालन की अनुमति थी, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती थी. समूहवार दुकान आवंटन इस प्रकार है : धनंजय तिवारी : 4 दुकानें सुनील कुमार नागपाल : 4 दुकानें झा ट्रेडर्स : 4 दुकानें पाल ट्रेडर्स : 4 दुकानें मयूराक्षी इंटरप्राइजेज : 4 दुकानें देवघर ट्रेडर्स : 4 दुकानें अजय इंटरप्राइजेज : 4 दुकानें अमरनाथ ट्रेडर्स : 4 दुकानें इंद्रजीत दास : 4 दुकानें प्रभात कुमार जायसवाल : 4 दुकानें लीला मेड लाइट ट्रेडर्स प्रा. लि. : 4 दुकानें कोचर प्राइवेट लिमिटेड : 4 दुकानें सभी दुकानें 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगी. इस अवधि में जिले से कुल 54 करोड़ 71 लाख 456 रुपये के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है. अब तक जिले में बंदोबस्ती से 1 करोड़ 46 लाख 20 हजार 960 रुपये धरोहर राशि, 2 करोड़ 69 लाख 6 हजार 768 रुपये जमा राशि, 34 लाख 80 हजार रुपये लाइसेंस शुल्क और 6 करोड़ 72 लाख 66 हजार रुपये अग्रिम उत्पाद परिवहन शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं. यह व्यवस्था न केवल सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति देगी. स्थानीय स्तर पर संचालन की निगरानी उत्पाद विभाग द्वारा की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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