सीवान. महादेवा थाना क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ला निवासी कुमार राजीव रंजन ने स्पाइसजेट एयर लाइंस पर त्रुटि पूर्ण सेवा के लिए उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था. शिकायतकर्ता ने स्पाइसजेट पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा खरीदे गए टिकट की वापसी का पूरा पैसा उसे नहीं मिला है. आयोग द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों की गहनता से जांच की गई. जानकारी के अनुसार आयोग ने पाया कि उपभोक्ता को बीस हजार रुपया की जगह पर 2264 रुपया का रिफंड किया गया, जो विशुद्ध रूप से विपक्षिगण की सेवा में त्रुटि को दर्शाता है. आयोग ने विपक्षी को आदेश दिया कि वह दो माह के अंदर 18 हजार 640 रुपया मुकदमा दायर करने की तिथि से तथा दस हजार मानसिक और शारीरिक क्षति और पांच हजार रुपया विधिक खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को आठ प्रतिशत वार्षिक सूद मुकदमा दायर करने की तिथि से लेकर भुगतान करने की तिथि तक प्रदान करें. आयोग ने साथ ही साथ यह निर्देश दिया कि समय अवधि के अंदर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में विपक्षी एयरलाइंस पर प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. विपक्षी आयोग का आदेश और निर्देश पालन करने में असफल रहे तथा आयोग के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुए. ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आयोग के अध्यक्ष जयराम प्रसाद और सदस्य मनमोहन कुमार ने स्पाइसजेट एयरलाइंस के निदेशक पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.
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