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शराब तस्कर को पांच साल का कैद व एक लाख जुर्माना

Updated at : 24 Jul 2024 12:13 AM (IST)
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शराब तस्कर को पांच साल का कैद व एक लाख जुर्माना

प्रतिनिधि, अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-01 न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने 02 वर्ष पूर्व नेपाली शराब तस्करी करने का मामला प्रमाणित होने

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प्रतिनिधि, अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-01 न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने 02 वर्ष पूर्व नेपाली शराब तस्करी करने का मामला प्रमाणित होने पर सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के गिधरमारी वार्ड 05 के निवासी 25 वर्षीय श्रवण कुमार पिता स्व नारायण महतो को 05 साल की सजा सुनायी है. आरोपी को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम की सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी 56 वीं वाहिनी के पदाधिकारी धामेश्वर राम सदल-बल के साथ सीमा स्तंभ संख्या- 195 (पीपी-06) के पास 22 मई 2022 संध्या साढ़े छह बजे घात लगाए हुए थे. तभी देखा कि आरोपित बाइक से बोरा में सामान लाद कर नेपाल की ओर से आ रहा था. बाइक को रोक कर तलाशी ली गयी. इस क्रम में उसमें नेपाली शराब 235 बोतल बरामद किया गया. जिसकी जब्ती सूची तैयार की गयी. 23 मई को एसएसबी के द्वारा जब्त शराब व बाइक को थाना को सुपुर्द किया गया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो तनवीर आलम ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. घर से अर्द्धनिर्मित देसी शराब मिलने पर आरोपित को पांच साल की सजा अररिया.न्यायमंडल स्थित उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-02 न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने 08 वर्ष पूर्व घर में देसी शराब बनाने का मामला प्रमाणित होने पर बौंसी थाना क्षेत्र के रहने वाले 64 वर्षीय आरोपित पंचानंद तुरी को 05 साल कैद की सजा सुनाई है. उत्पाद के अपर विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. यह आदेश उत्पाद स्पेशल 525/2017 बौंसी थाना कांड संख्या- 54/2016 में पारित किया गया है. सरकार की ओर से उत्पाद के अपर विशेष लोक अभियोजक शिवनंदन रजक ने बताया कि घटना 17 जून 2016 की संध्या साढ़े 05 बजे का है. सूचना के आधार पर बौंसी के सहायक अवर निरीक्षक रामचंद्र राम ने सदल बल के साथ पंचानंद तुरी के घर में छापामारी कर अवैध रूप से 05 लीटर देसी शराब व 15 लीटर अर्द्धनिर्मित शराब बरामद हुआ था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता श्रवण कुमार सिन्हा ने कहा कि उसके मुवक्किल को गलत ढंग से फंसाया गया है. उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है. हाइकोर्ट पटना में जमानत याचिका दाखिल करेंगे. 500 लीटर अर्द्धनिर्मित शराब किया गया नष्ट बथनाहा. जिले के अलग-अलग इलाकों में एएलटीएफ लगातार छापेमारी कर शराब को बरामद कर नष्ट कर रही हैं. इसी क्रम में मंगलवार को एएलटीएफ व बथनाहा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भंगही पंचायत के बालुगढ़ स्थिति संथाली टोला में छापेमारी कर जमीन के नीचे से निर्मित 500 लीटर अर्द्धनिर्मित देसी शराब बरामद कर स्थल पर ही नष्ट किया. छापेमारी टीम शराब बनाने वाली कई भट्ठियों को भी तोड़कर नष्ट कर दिया. हालांकि, इस छापामारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नही हो पाई है. पुलिस इस मामले कारोबारी को चिह्नित कर विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रही है.

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