मामले की सुनवाई के दाैरान पीसीसीएफ सशरीर उपस्थित रहे
क्या है मामला
बिहार सरकार ने रेंजर शेख इज्जतुल्लाह को वर्ष 2014 में बर्खास्त कर दिया था. वर्ष 2017 में पटना हाइकोर्ट ने बर्खास्त आदेश रद्द कर झारखंड में रिमांड किया था. इसके बाद झारखंड सरकार ने भी वर्ष 2017 में बर्खास्त कर दिया. इसके बाद रेंजर ने झारखंड हाइकोर्ट में चुनाैती दी थी. वर्ष 2024 में एकल पीठ ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर आदेश को चुनाैती दी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

