संवाददाता, मुजफ्फरपुर आचार संहिता उल्लंघन के साढ़े 11 वर्ष पुराने मामले में विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए में सुनवाई हुई. इसमें बेबी कुमारी की अधिवक्ता की ओर से उनके बीमार होने का आवेदन दिया गया. जबकि एक आरोपित रामबाबू राय उपस्थित हुए. सुनवाई में अभियोजन की तरफ से दो गवाह पेश किये गये. दोनों गवाह पक्षद्रोही हो गये. मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. पहले गवाह बोचहां के नंदकिशोर भगत उर्फ नंदकिशोर सिंह ने कहा कि वह घटना के बारे में नहीं जानते. पुलिस में उनका बयान नहीं हुआ था. घटना के दिन वह खेत में थे. चुनाव का समय था या नहीं उन्हें याद नहीं. दूसरे गवाह उनके भाई नंदलाल भगत ने भी वहीं बात दोहरायी. गवाहों को अदालत ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया. बता दें कि 6 अप्रैल 2014 को बोचहां सीओ दिनेश कुमार ने थाने में प्राथमिकी करायी थी. इसमें हथौड़ी के सहिला रामपुर के नीतीश्वर कुमार, उनसर के गौरीशंकर सिंह, बेबी कुमारी व बोचहां के रामबाबू राय को आरोपित किया था. सभी के विरुद्ध पुलिस ने 10 सितंबर 2014 पर चार्जशीट दायर की थी. प्राथमिकी में कहा था कि घटना के दिन आरोपितों द्वारा बोचहां के करणपुर उत्तरी पंचायत के लीची बगान में बिना अनुमति बैठक की जा रही थी. छापेमारी के दौरान वहां से राजनैतिक दल का पर्चा आदि भी जब्त की गयी थी.
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