जहानाबाद. पुलिस को वाहनों पर ओवरलोडिंग, उसकी फिटनेस परमिट, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस आदि की जांच का अधिकार नहीं है. उक्त बातें एसपी विनीत कुमार ने अपने जारी बयान में कहा है. आरक्षी अधीक्षक ओवरलोडिंग पर छपी एक खबर पर उक्त टिप्पणी कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मोटर अधिनियम की धारा 113 और 114 स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वाहनों पर क्षमता से अधिक लोडिंग के अलावा वाहन का फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और पोल्यूशन आदि की जांच परिवहन विभाग के अधिकारी ही करेंगे. हालांकि सड़कों पर आए दिन ऐसे मामले आते हैं, जिसमें पुलिस वाहनों पर ओवरलोडिंग, इंश्योरेंस, पोल्यूशन आदि की जांच करती है. इसे लेकर बिहार ट्रक एसोसिएशन के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी थी. इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में रिट याचिका पर पारित आदेश में इस बात की पुष्टि की है कि ट्रैकों पर ओवरलोडिंग, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, फिटनेस और परमिट की जांच का अधिकार केवल परिवहन विभाग के अधिकारियों का है, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 113 में ओवरलोडिंग को परिभाषित किया गया है और अगले सेक्शन 114 में उसके अधिकार वर्णित है.
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