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पिता-पुत्र समेत तीन आरोपित दोषी करार

Updated at : 04 Dec 2025 8:12 PM (IST)
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पिता-पुत्र समेत तीन आरोपित दोषी करार

<P><H2>मुजफ्फरपुर.</H2> सिवाइपट्टी थाना क्षेत्र में रहनेवाली 12 वर्षीय किशोरी व उसकी मां के साथ मारपीट करने के मामले में पिता, पुत्र समेत तीन आरोपितों को दोषी करार दिया गया है.

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मुजफ्फरपुर.

सिवाइपट्टी थाना क्षेत्र में रहनेवाली 12 वर्षीय किशोरी व उसकी मां के साथ मारपीट करने के मामले में पिता, पुत्र समेत तीन आरोपितों को दोषी करार दिया गया है. इसमें मुशहर सहनी व उसके पुत्र लालू व रविंद्र सहनी शामिल है. सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट-एक के जज धीरेंद्र मिश्रा ने तीनों को दोषी करार दिया. अब सजा की बिंदु पर 10 दिसंबर को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने गवाही के साथ साक्ष्य पेश किया. आरोपितों के विरूद्ध केस के जांच अधिकारी ने 27 जनवरी 2024 को आरोप पत्र दायर किया था. दोषी करार दिये जाने के दिन मुख्य आरोपित सुनील नहीं आया. इसके बाद विशेष कोर्ट ने उसका बेल बांड कैंसिल कर वारंट जारी किया. बता दें कि दो नवंबर 2019 को पीड़िता की मां के बयान पर सिवाइपट्टी थाने में प्राथमिकी हुई थी.इसमें इलाके के ही मुशहर, सुनील, लालू सहनी और रविंद्र सहनी को नामजद आरोपित किया. कहा कि एक नवंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे पुत्री शौच के लिए गयी थी. कुछ देर के बाद उसकी चिल्लाने की आवाज पर वह बाहर निकली. देखा कि आरोपित सुनील उसे पकड़कर ले जा रहा है. वह पुत्री को बचाकर घर लायी. घर पहुंचने के बाद आरोपितों ने हथिया के साथ हमला कर दिया. इस दौरान मां-बेटी दोनों को बेरहमी से मारा-पीटा गया. राड से मारकर महिला का सिर फोड़ डाला था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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