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पार्षद अनीता देवी व समीर आलम की सदस्यता रद्द

Updated at : 03 Jul 2025 5:36 PM (IST)
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पार्षद अनीता देवी व समीर आलम की सदस्यता रद्द

<P><H2>दोनों पार्षदों ने चुनाव के समय तथ्य छुपाकर दिया था शपथ पत्र</H2></P><H2>निर्वाचन आयोग ने की है कार्रवाई<P></H2></P><H2>सासाराम कार्यालय/ डेहरी नगर. </H2><P>डिहरी-डालमियानगर नगर पर्षद के दो पार्षदों वार्ड 19 की अनीता

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दोनों पार्षदों ने चुनाव के समय तथ्य छुपाकर दिया था शपथ पत्र

निर्वाचन आयोग ने की है कार्रवाई

सासाराम कार्यालय/ डेहरी नगर.

डिहरी-डालमियानगर नगर पर्षद के दो पार्षदों वार्ड 19 की अनीता देवी और वार्ड 20 के पार्षद समीर आलम की सदस्यता निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दी है. दोनों के विरुद्ध चुनाव के समय तथ्य छुपाकर शपथ पत्र देने का आरोप लगा था. शपथ पत्र में तथ्य छुपाने को लेकर निर्वाचन आयोग में परिवाद दायर हुआ था, जिस पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना निर्णय दिया है. इस संबंध में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने बताया कि शिकायत की सत्यता साक्ष्य के साथ डीएम के निर्देश पर आयोग के समक्ष रखा गया था, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तथ्य छुपाने के मामले में डेहरी-डालमियानगर नगर पर्षद की पार्षद अनीता देवी और समीर आलम के खिलाफ सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया है. समीर आलम के खिलाफ रवि पासवान ने शिकायत की थी कि वार्ड पार्षद समीर आलम के दो भाई एक बक्सर जिला में शिक्षक और दूसरा पटना जिला में एएसआइ के पद पर कार्यरत हैं. दोनों लोगों ने आयोग के समक्ष अपने वार्ड पार्षद भाई समीर आलम के बचाव में उनके बच्चों को अपना बच्चा बताया था. इस कृत्य पर भी दोनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आयोग ने निर्देश दिया है. वहीं वार्ड 19 के पार्षद अनीता देवी के विरुद्ध पिंकी सिंह ने शिकायत दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANURAG SHARAN

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By ANURAG SHARAN

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