नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

गया. नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दस दिनों तक लगातार दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पॉक्सो
गया. नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दस दिनों तक लगातार दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त रंजीत कुमार गुप्ता को धारा 376 तथा चार पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 (ए) के तहत पांच वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार तथा सूचक के अधिवक्ता आमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि पांच मार्च 2020 को अभियुक्त रंजीत कुमार गुप्ता ने पीड़िता को बहला फुसला कर पहले बोधगया ले गया, उसके बाद औरंगाबाद तथा फिर मुंबई ले गया जहां दस दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. अदालत में अपने फैसले में पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. यह मामला इमामगंज थाना कांड संख्या 40/2020 से संबंधित है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




